
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने गाडिला रघुवीर रेड्डी के खिलाफ दर्ज एक क्रिमिनल केस में दखल देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने उनकी इस दलील को खारिज कर दिया कि PIL फाइल करने के बदले में यह केस झूठा फंसाया गया था।सिद्दीपेट जिले के कोंडापाका के रहने वाले रघुवीर रेड्डी ने बंजारा हिल्स पुलिस द्वारा दर्ज केस को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
उन्होंने आरोप लगाया कि जिस शिकायत के कारण यह केस हुआ, वह सिर्फ इसलिए फाइल की गई क्योंकि उन्होंने पहले 23 मई, 2023 के GO Ms. No. 56 को चुनौती देते हुए एक PIL फाइल की थी। PIL में, पिटीशनर ने पूर्व MP और सरकारी सलाहकार के केशव राव के बेटे और बेटी वेंकटेश्वर राव और जी विजयलक्ष्मी के पक्ष में जमीन के रेगुलराइजेशन पर सवाल उठाया था।उन्होंने दावा किया कि GO के जरिए, लागू नियमों का उल्लंघन करते हुए कई करोड़ रुपये की कीमत वाली जमीनों को उनके पक्ष में रेगुलराइज किया गया था।आरोपों के मुताबिक, BT नगर में रोड नंबर 12, बंजारा हिल्स पर मौजूद 1,161 sq yd ज़मीन को Rs 2,500 प्रति sq yd के रेट पर रेगुलराइज़ किया गया, जबकि उसी इलाके में 425 sq yd के दूसरे पार्सल को Rs 350 प्रति sq yd के रेट पर रेगुलराइज़ किया गया। पिटीशनर ने कहा कि ऐसा रेगुलराइज़ेशन नियमों के खिलाफ है।





