तेलंगाना

तेलंगाना हाईकोर्ट ने याचिका पर अंतरिम राहत देने से किया इनकार

Subhi
30 Jun 2026 11:51 AM IST
तेलंगाना हाईकोर्ट ने याचिका पर अंतरिम राहत देने से किया इनकार
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हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने सोमवार को एक रिट पिटीशन में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) की सीमा के बाहर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) 2026 एन्यूमरेशन फॉर्म सिर्फ तेलुगु में प्रिंट करके फिजिकली बांटने का फैसला किया गया था।

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि ECI उन इलाकों में उर्दू में फॉर्म देने पर विचार कर सकता है जहां 20% से ज़्यादा आबादी उर्दू बोलने वाले लोगों की है।

जस्टिस बी विजयसेन रेड्डी करीमनगर के वकील एमए मुजीब अय्यूब की फाइल की गई एक रिट पिटीशन पर सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने SIR एन्यूमरेशन फॉर्म सिर्फ तेलुगु में प्रिंट करने और बांटने को चुनौती दी थी।

पिटीशनर ने ECI और तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) को निर्देश देने की मांग की कि 25 जून से 24 जुलाई, 2026 तक चल रहे रिवीजन प्रोसेस के दौरान पूरे राज्य में तेलुगु और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फॉर्म प्रिंट करके बांटे जाएं।

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