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हैदराबाद: राज्य भर में सीसीटीवी कैमरों के अप्रभावी उपयोग को गंभीरता से लेते हुए, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को हैदराबाद के मणिकोंडा से एक लड़के के लापता होने से जुड़े एक साल पुराने मामले को संभालने के लिए पुलिस विभाग के प्रति अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
लापता लड़के पोलावरापु लछन्ना के पिता पोलावरापु राजू द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति टी विनोद कुमार ने अधिकारियों की लापरवाही और जांच में प्रगति की कमी की आलोचना की।
न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "इतने सारे कैमरे लगाने का क्या फायदा है अगर वे चालू नहीं हैं या लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं?" उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धन ऐसे उपकरणों पर खर्च किया जा रहा है जो अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहे हैं।
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