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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय the Telangana High Court के दो न्यायाधीशों के पैनल ने सोमवार को इस बात की जांच की कि क्या तेलंगाना राज्य बार काउंसिल के चुनाव कराना जनहित में मुकदमा माना जाएगा।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति रेणुका यारा वाला पैनल अधिवक्ता अधिनियम की धारा 8ए के अनुसार राज्य बार काउंसिल के चुनाव कराने में निष्क्रियता को चुनौती देने वाले अधिवक्ता कोंगरा राजकुमार द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
उक्त प्रावधान में चुनाव न होने की स्थिति में विशेष समिति के गठन की परिकल्पना की गई है। पैनल ने वरिष्ठ वकील बी.एस. प्रसाद से पूछा कि शिकायत किस तरह जनहित याचिका मानी जाएगी। जब वकील ने चुनाव कराने में देरी के बारे में बात करना शुरू किया, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल ने वकील से स्पष्ट रूप से कहा कि जनहित याचिका की स्वीकार्यता पर चुनौती की सीमा पार करने के बाद ही गुण-दोष पर विचार किया जाएगा। इस बीच बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से पेश हुए वकील आदेश वर्मा ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना ने मामले को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया है। जिन्हें नहीं पता, उनके लिए बता दें कि राज्य बार काउंसिल के चुनाव कराने के मामले पर पहले एकल न्यायाधीश ने सुनवाई की थी और रिट याचिका लंबित है।उक्त पृष्ठभूमि में, राज्य बार काउंसिल के चुनाव कराने में अधिकारियों की ओर से विफलता के मुद्दे पर वर्तमान जनहित याचिका फिर से दायर की गई है। पैनल ने मामले को 10 दिनों के बाद सुनवाई के लिए पोस्ट किया है।
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