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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय The Telangana High Court ने मेडक जिले के पंचायत अधिकारी को यह बताने का निर्देश दिया है कि नरसापुर मंडल के चिप्पलाथुर्थी गाँव में 112.21 एकड़ ज़मीन के लेआउट की अनुमति पंचायत राज अधिकारियों ने कैसे दी। याचिकाकर्ता जी. अशोक और एक अन्य व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दावा किया है कि 15 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराने के बावजूद, सर्वेक्षण संख्या 58/1–5,12; 59/30–32; और 40, जिनकी कीमत कथित तौर पर करोड़ों रुपये है, में कथित अवैध प्रविष्टियों की जाँच के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत ने इस विवादित ज़मीन पर लेआउट को मंज़ूरी दी थी। अदालत ने अधिकारियों को याचिका में उठाए गए तर्कों पर जवाब देने का आदेश दिया है।
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