तेलंगाना

तेलंगाना HC ने खाद्य मिलावट मामले में FIR रद्द की।

Subhi
24 May 2026 6:50 AM IST
तेलंगाना HC ने खाद्य मिलावट मामले में FIR रद्द की।
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हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के तहत H-FAST विंग द्वारा शुरू की गई एक कथित खाद्य मिलावट मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत अधिकृत अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

जस्टिस जे. श्रीनिवास राव ने यह आदेश जीवाणी साहिल फिरोज अली द्वारा दायर एक आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। साहिल ने अपनी याचिका में मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 318(4) और 274 के तहत दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि खाद्य मिलावट के मामलों में परिसर का निरीक्षण करने, नमूने लेने, सामान जब्त करने और मुकदमा चलाने के लिए केवल FSS अधिनियम के तहत नियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी और सक्षम अधिकारी ही अधिकृत हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के एक सब-इंस्पेक्टर के नेतृत्व में पुलिस ने 15 अप्रैल को कट्टेदान स्थित 'साहिल फूड्स' पर छापा मारा था। यह छापा इस आरोप के आधार पर मारा गया था कि वहां अस्वच्छ परिस्थितियों में मिलावटी सामग्री का उपयोग करके बिरयानी मसाला तैयार किया जा रहा था।


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