तेलंगाना

Telangana HC ने केटी रामा राव के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द किया

Ratna Netam
29 April 2025 2:32 PM IST
Telangana HC ने केटी रामा राव के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द किया
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Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को बीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री केटी रामा राव के खिलाफ दायर आपराधिक मामले को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने एफआईआर दर्ज करने, जांच और आरोप पत्र दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया को गलत बताते हुए राहत दी। आपराधिक मामले में लगाए गए आरोपों में कहा गया है कि केटीआर ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसमें कहा गया था कि रेवंत रेड्डी ने ठेकेदारों और बिल्डरों से 2500 करोड़ रुपये एकत्र किए थे और इसे दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को भेजा था।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति लक्ष्मण ने राजनीतिक टिप्पणियों के आधार पर शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस की खिंचाई की। न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस ने कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में मार्च 2024 में दर्ज की गई एफआईआर टीपीसीसी सदस्य बथिनी श्रीनिवास राव द्वारा हनुमानकोंडा में दर्ज जीरो एफआईआर से उपजी थी। राव का आरोप था कि सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ केटीआर के बेबुनियाद आरोपों ने कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, और तेलंगाना के लोगों को गलत संकेत देकर मुख्यमंत्री के कद को और गिराया है। न्यायमूर्ति लक्ष्मण ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए आपराधिक मामले में कोई योग्यता नहीं पाई और केटीआर को राहत देते हुए इसे रद्द कर दिया।
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