तेलंगाना

Telangana HC: लंबित मामला पासपोर्ट देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं

Triveni
7 Dec 2024 6:26 AM GMT
Telangana HC: लंबित मामला पासपोर्ट देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं
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HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court की न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य ने पासपोर्ट प्राधिकरण को याचिकाकर्ता नमीरेड्डी पूर्णचंदर रेड्डी का पासपोर्ट नवीनीकृत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने लंबित आपराधिक कार्यवाही से संबंधित आपत्तियों को खारिज कर दिया है। न्यायालय का यह आदेश वंगाला कस्तूरी रंगाचार्युलु बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप है, जिसमें कहा गया था कि लंबित आपराधिक मामले पासपोर्ट जारी करने या नवीनीकरण को रोकने का आधार नहीं बन सकते।
मुख्य निर्देश
हैदराबाद के क्षेत्रीय पासपोर्ट Regional passport कार्यालय के पासपोर्ट अधिकारी को याचिकाकर्ता का पासपोर्ट नवीनीकृत करने का निर्देश दिया गया है। पासपोर्ट को 9 दिसंबर से दो सप्ताह के भीतर जारी किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता को खम्मम में प्रधान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश-सह-सहायक सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक वचनबद्धता और हलफनामा प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह घोषणा की जाएगी कि वह न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान भारत नहीं छोड़ेगा और मुकदमे की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।
ट्रायल कोर्ट को हलफनामे और अंडरटेकिंग की प्रमाणित प्रति दाखिल करने के दो सप्ताह के भीतर जारी करनी होगी। याचिकाकर्ता को पासपोर्ट नवीनीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पासपोर्ट अधिकारी को यह प्रमाणित प्रति प्रदान करनी होगी। पासपोर्ट अधिकारी अंडरटेकिंग के किसी भी उल्लंघन के मामले में उचित कदम उठाने के लिए अधिकृत है।
याचिकाकर्ता के पास विदेश यात्रा की अनुमति के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर करने का अधिकार है। खम्मम में प्रिंसिपल सीनियर सिविल जज-कम-असिस्टेंट सेशन जज को कानून के अनुसार ऐसे आवेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया गया है। जस्टिस भट्टाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट के रुख को दोहराते हुए सुनिश्चित किया कि याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों को अनुचित आपत्तियों से बाधित नहीं किया जाए। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पासपोर्ट प्राधिकरण को याचिकाकर्ता के दस्तावेजों, अंडरटेकिंग और प्रासंगिक कानूनी मिसालों पर विचार करना चाहिए।
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