तेलंगाना

Telangana: तेलंगाना हाईकोर्ट ने 25 साल की देरी के लिए अधिकारी को दंडित किया

Subhi
5 July 2025 9:04 AM IST
Telangana: तेलंगाना हाईकोर्ट ने 25 साल की देरी के लिए अधिकारी को दंडित किया
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HYDERABAD: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सी.वी. भास्कर रेड्डी ने एक आवेदन पर निर्णय लेने में 25 वर्ष की देरी को "न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरने वाला" मामला बताते हुए, निरस्त किए गए इवैक्यूई इंटरेस्ट (सेपरेशन) एक्ट, 1951 की धारा 4 के तहत नियुक्त सक्षम अधिकारी पर 50,000 रुपये का अनुकरणीय जुर्माना लगाया है।

यह जुर्माना अधिकारी द्वारा 28 मार्च, 2000 से लंबित एक आवेदन पर निर्णय न लेने के लिए लगाया गया था, जो तत्कालीन वारंगल जिले के जनगांव में विभिन्न गांवों में फैली इवैक्यूई संपत्तियों से संबंधित था।

अदालत अबुल कायर नसीरुद्दीन कामरान द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अधिकारियों की निष्क्रियता को मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 300ए का उल्लंघन करने वाला घोषित करने के निर्देश मांगे गए थे।

उन्होंने कुंदरम, बेक्कल, समुद्रला, पखल, पालकुर्थी, इर्रेवेनु, मुथारम, इप्पुगुडा और रघुनाथपल्ली सहित कई गांवों में लगभग 43 एकड़ भूमि की मूल दावेदार सलेहा फातिमा बेगम के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दायर आवेदन संख्या 1/2000 में कार्यवाही पूरी करने के लिए कहा।


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