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HYDERABAD. हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court के न्यायमूर्ति एन तुकारामजी ने राजस्व अधिकारियों के खिलाफ शिकायत को मंजूरी आदेश के अभाव में खारिज करने के निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता चप्पिडी कृष्ण रेड्डी ने द्वितीय अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारी, मलकाजगिरी के समक्ष सीआरपीसी की धारा 200 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें राजस्व अधिकारियों पर भूमि अभिलेखों में हेराफेरी करने, सरकारी भूमि को निजी पट्टा भूमि के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करने और सरकारी संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण में सहायता करने का आरोप लगाया गया था।
उन्होंने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मामले की पुलिस जांच की मांग की, लेकिन दंडाधिकारी ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी कि इसमें सीआरपीसी की धारा 197 के तहत आवश्यक मंजूरी आदेश का अभाव है। यह धारा सरकारी कर्मचारियों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए अभियोजन से बचाती है। याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 397(1) और 401 के तहत आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर करके इस फैसले को चुनौती दी, जिसमें तर्क दिया गया कि आरोपी अधिकारियों की कथित कार्रवाइयां उनके आधिकारिक कर्तव्यों के दायरे से बाहर हैं और इसलिए धारा 197 के तहत संरक्षित नहीं हैं। उनके वकील ने इस बात पर जोर दिया कि कथित कदाचार में दस्तावेजों को गढ़ना और जानबूझकर सरकारी भूमि को गलत तरीके से वर्गीकृत करना शामिल है, जो कि अधिकारियों की वैध जिम्मेदारियों का हिस्सा नहीं थे।
न्यायमूर्ति तुकारामजी Justice Tukaramji ने अपने फैसले में याचिकाकर्ता के तर्क का समर्थन करते हुए कहा कि जब लोक सेवक अपने आधिकारिक कर्तव्यों से परे काम करते हैं तो मंजूरी आदेश की आवश्यकता लागू नहीं होती है। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि निचली अदालत द्वारा शिकायत को खारिज करना गलत और अवैध था, और तदनुसार मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज कर दिया। शिकायत को जांच के लिए कुशाईगुडा पुलिस स्टेशन को भेज दिया गया। अदालत ने निर्देश दिया कि पुलिस की अंतिम रिपोर्ट मिलने पर संबंधित मजिस्ट्रेट कानून के अनुसार आगे बढ़ सकता है।
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Triveni
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