तेलंगाना : HC ने MNR, महावीर के मेडिकल छात्रों के स्थानांतरण का दिया आदेश
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को एमएनआर और महावीर संस्थानों से मेडिकल छात्रों को राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में चार सप्ताह के भीतर स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
अदालत ने उन छात्रों के पुनर्वास का आदेश दिया जिनके निजी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश से एनएमसी ने इनकार कर दिया था। एनएमसी का इनकार उक्त संस्थानों में ढांचागत मुद्दों का परिणाम था।
सीटों का वितरण उन चिकित्सा सुविधाओं में पहले से मौजूद बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखेगा जहां छात्रों को स्थानांतरित करने का आग्रह किया जाता है। चिकित्सा संस्थानों के विभिन्न विभागों में पीजी सीटों का समान वितरण किया गया है।
राज्य सरकार ऐसे छात्रों को अन्य संस्थानों में उपयुक्त विभागों में स्थानांतरित करने की व्यवस्था कर सकती है, जब भी अतिरिक्त सीटें प्रदान की जाती हैं, और आयोग को प्रस्ताव भी दे सकती हैं।
राज्य के दूसरे मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर होने वाले छात्रों को जरूरत के हिसाब से फीस देनी होगी।