
हैदराबाद: तेलंगाना HC के जस्टिस बी विजयसेन रेड्डी ने मंगलवार को रंगारेड्डी के सेरिलिंगमपल्ली मंडल के खानमेट गांव में साइबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस बनाने के लिए तय पांच एकड़ ज़मीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
यह अंतरिम आदेश पांच रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए दिया गया, जिसमें 30 मई, 2026 को सेरिलिंगमपल्ली तहसीलदार द्वारा ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक राज्य सरकार अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं कर देती, तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाए और मामले को 7 जुलाई, 2026 तक के लिए टाल दिया जाए।
ये पिटीशन जागृति फाउंडेशन्स, महिपाल रेड्डी और अन्य ने तहसीलदार की कार्रवाई को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की थीं। एक पिटीशनर की ओर से पेश सीनियर वकील देसाई प्रकाश रेड्डी ने दलील दी कि उनके क्लाइंट के पास 1997 से दो एकड़ और छह गुंटा ज़मीन का कब्ज़ा है और उन्होंने यह ज़मीन खरीदी थी, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में "पट्टा ज़मीन" के तौर पर दर्ज है। उन्होंने कहा कि पिटीशनर का कब्ज़ा करीब तीन दशकों से है।





