तेलंगाना

Telangana हाई कोर्ट ने PIL में अहम विभागों को शामिल करने का आदेश दिया

Subhi
12 Jun 2026 11:05 AM IST
Telangana हाई कोर्ट ने PIL में अहम विभागों को शामिल करने का आदेश दिया
x

हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे स्कॉलरशिप और फीस रिइम्बर्समेंट (फीस वापसी) न मिलने से जुड़ी एक PIL में हायर एजुकेशन, सोशल वेलफेयर और माइनॉरिटी वेलफेयर विभागों, और तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन को भी पक्षकार बनाएं।

चीफ जस्टिस अपारेश कुमार सिंह और जस्टिस जीएम मोहिउद्दीन की बेंच 'एसोसिएशन फॉर सोशियो-इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज़्ड' और 'स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइज़ेशन, तेलंगाना' (जिसका प्रतिनिधित्व सेक्रेटरी एसक्यू मसूद कर रहे थे) द्वारा दायर एक PIL पर सुनवाई कर रही थी।

PIL में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को स्कॉलरशिप और फीस रिइम्बर्समेंट मिलने में देरी के कारण होने वाली परेशानियों को उजागर किया गया। इसमें रुकी हुई स्कॉलरशिप जारी करने, शिकायतों के समाधान के लिए एक सिस्टम बनाने, बकाया फीस के कारण कॉलेजों द्वारा कथित तौर पर रोके गए ओरिजिनल सर्टिफिकेट वापस कराने, और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, 2005 के तहत लाभार्थियों, जारी किए गए फंड, लंबित दावों और संबंधित सरकारी आदेशों का विवरण सार्वजनिक करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।


Next Story