तेलंगाना

KLIS के खिलाफ KCR की याचिकाओं पर तेलंगाना HC का आदेश

Subhi
13 March 2026 11:40 AM IST
KLIS के खिलाफ KCR की याचिकाओं पर तेलंगाना HC का आदेश
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हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, पूर्व सिंचाई मंत्री टी. हरीश राव, पूर्व मुख्य सचिव शैलेंद्र कुमार जोशी (IAS, रिटायर्ड) और IAS अधिकारी स्मिता सभरवाल द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इन याचिकाओं में कालेश्वरम सिंचाई परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पी.सी. घोष की अध्यक्षता वाले जांच आयोग की रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश अपारेष कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जी.एम. मोहिउद्दीन की पीठ ने दलीलें सुनीं और कहा कि फैसला 8 अप्रैल को सुनाया जाएगा। याचिकाकर्ताओं को पहले दी गई अंतरिम सुरक्षा तब तक बढ़ा दी गई है।

राज्य सरकार ने सितंबर 2025 में इस आयोग का गठन किया था, ताकि परियोजना के तहत अन्नाराम, सुंडिला और मेदिगड्डा बैराजों के निर्माण में अनियमितताओं, वित्तीय कुप्रबंधन और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोपों की जांच की जा सके।

आयोग ने गवाहों की जांच की और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी। बताया जाता है कि इस रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन सिंचाई मंत्री और दो वरिष्ठ अधिकारियों को अनियमितताओं और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

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