
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट शुक्रवार को एक रिट पिटीशन पर अपना ऑर्डर सुनाएगा, जिसमें बी शिवधर रेड्डी के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (हेड ऑफ़ पुलिस फ़ोर्स) के तौर पर अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया है।
जस्टिस पुल्ला कार्तिक ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की। राज्य की तरफ़ से एडवोकेट जनरल ए सुदर्शन रेड्डी, यूनियन ऑफ़ इंडिया की तरफ़ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बी नरसिम्हा शर्मा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ़ से अजय कुमार कुलकर्णी, होम मिनिस्ट्री और बी शिवधर रेड्डी के वकील के साथ पेश हुए।
टी धंगोपाल राव की फाइल की गई पिटीशन में कहा गया है कि यह अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करता है। पिटीशनर ने अपॉइंटमेंट को सस्पेंड करने और गाइडलाइंस के हिसाब से एक रेगुलर DGP अपॉइंट करने का निर्देश देने की मांग की।
एडवोकेट जनरल सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना ने पहले के कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए UPSC को एक पैनल भेजा था, जिसे वापस कर दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि UPSC, जो कोर्ट के निर्देशों से बंधा हुआ है, को संबंधित ज्यूडिशियल ऑर्डर का हवाला दिए बिना लिस्ट वापस नहीं करनी चाहिए थी।





