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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस. नंदा Justice S. Nanda of Telangana High Court ने नागरिक आपूर्ति निगम को परिवहन निविदा के लिए तीन ठेकेदारों को बोली लगाने की अनुमति देने का निर्देश दिया। ओम शिव साईं लॉजिस्टिक्स और दो लॉजिस्टिक्स कंपनियों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अंतरिम आदेश पारित किया। वे धान और बोरियों के परिवहन के लिए सफल बोलीदाता थे।
वर्तमान रिट याचिका में निविदा की शर्त पर सवाल उठाया गया है, जो उस निविदाकर्ता को अयोग्य ठहराती है, जिसकी बयाना राशि जब्त कर ली गई थी। याचिकाकर्ताओं का मामला यह था कि पहले के अनुबंध की पिछली बोली अवधि याचिकाकर्ता को कोई काम सौंपे बिना ही समाप्त हो गई थी। वरिष्ठ वकील एल. रविचंदर Senior Advocate L. Ravichander ने बताया कि निगम की गलती के लिए याचिकाकर्ताओं को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
रविचंदर ने विशेष रूप से निगम के दस्तावेजों का हवाला दिया, जिसमें दिखाया गया था कि पिछली निविदा बोली केवल 90 दिनों की अवधि के लिए थी और जनवरी 2023 में समाप्त हो गई थी। उन्होंने कहा कि ईएमडी वापस करने के बजाय, निगम ने न केवल अवैध रूप से आगे बढ़कर ईएमडी जब्त कर ली, बल्कि याचिकाकर्ताओं को भविष्य की निविदाओं से भी अयोग्य घोषित कर दिया। वरिष्ठ वकील ने यह भी तर्क दिया कि ऐसी कार्रवाइयाँ अत्यधिक मनमानी और अवैध थीं।
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