तेलंगाना

तेलंगाना HC ने भूमि विवाद याचिका खारिज की, 10K रुपये का जुर्माना लगाया

Subhi
28 Jun 2026 9:55 AM IST
तेलंगाना HC ने भूमि विवाद याचिका खारिज की, 10K रुपये का जुर्माना लगाया
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तेलंगाना हाई कोर्ट ने बंजारा हिल्स में ज़मीन के झगड़े को लेकर सैयद अब्दुल खालिद नाम के एक व्यक्ति की रिट पिटीशन खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि उसने ज़रूरी बातें छिपाईं और डॉक्यूमेंट्स को गलत तरीके से पेश किया। जस्टिस लक्ष्मी नारायण अलीशेट्टी ने 10,000 रुपये का खर्च लगाया, जो दो हफ़्ते के अंदर हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज़ कमेटी को देना होगा।

पिटीशनर ने 4,865 sq yd ज़मीन पर कब्ज़े का दावा किया और ज़मीन पर सरकारी साइनबोर्ड लगाने को चुनौती दी। राज्य का कहना था कि साइनबोर्ड अलग सरकारी ज़मीन पर था।

एक जॉइंट सर्वे से यह कन्फर्म हुआ कि पिटीशनर की बताई ज़मीन और सरकारी ज़मीन अलग-अलग थीं। कोर्ट ने पाया कि पिटीशनर ने एक ऐसे अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पर भरोसा किया जिससे मालिकाना हक नहीं मिलता था और रिट पिटीशन और उससे जुड़े कंटेम्प्ट केस दोनों को खारिज कर दिया।

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