
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने मंगलवार को बीआरएस विधायक केटी रामा राव और जी जगदीश्वर रेड्डी द्वारा दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
याचिका में मेडिपल्ली पुलिस स्टेशन, राचकोंडा में दर्ज एफआईआर संख्या 590/2024 की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायाधीश ने न्यायालय रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि याचिका को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।
यह मामला पत्रकार से राजनेता बने चिंतापंडु नवीन कुमार, जिन्हें टीनमार मल्लन्ना के नाम से जाना जाता है, द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मेडिपल्ली पुलिस द्वारा 25 मई, 2024 को दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता टीनमार मल्लन्ना को 27 मई, 2024 को होने वाले वारंगल-नलगोंडा-खम्मम एमएलसी चुनावों के लिए कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय अभियान चलाया।





