तेलंगाना
Telangana HC ने जूनियर सिविल जज, सर्किल इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर को नोटिस जारी किया
Ratna Netam
12 March 2025 2:58 PM IST

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Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने कोलपाका कृष्णा की गिरफ्तारी और कथित अवैध रिमांड के बाद जूनियर सिविल जज-कम-ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी कोंडापाका प्रवीण कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर, पेड्डापल्ली और सब-इंस्पेक्टर जे लक्ष्मण राव को नोटिस जारी किया। कृष्णा के वकील ने तर्क दिया कि कृष्णा को ऐसे अपराधों के मामले में फंसाया गया है, जिनमें अधिकतम सजा केवल दो साल है। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि 7 साल तक की सजा वाले अपराधों में, पुलिस गिरफ्तारी के लिए उचित कारण बताए बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है और रिमांड स्वीकार करने वाले मजिस्ट्रेट को यह संतुष्ट होना चाहिए कि हिरासत आवश्यक थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पुलिस ने अवैध गिरफ्तारी की और न्यायाधीश ने बीएनएसएस की धारा 35 और अर्नेश कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करते हुए हिरासत को अधिकृत किया। न्यायमूर्ति विजयसेन ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामले में रिमांड कानून और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों के विपरीत है। तदनुसार न्यायाधीश ने पेडापल्ली न्यायालय के जूनियर सिविल न्यायाधीश और पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की।
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