तेलंगाना

Telangana HC ने दिशा मामले में एनकाउंटर पर याचिकाओं पर सुनवाई की

Triveni
4 Sept 2024 3:28 PM IST
Telangana HC ने दिशा मामले में एनकाउंटर पर याचिकाओं पर सुनवाई की
x
Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे. श्रीनिवास राव की पीठ ने मंगलवार को नवंबर 2019 के दिशा बलात्कार और हत्या मामले में आरोपी चार व्यक्तियों की कथित न्यायेतर हत्या में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में याचिकाओं और एक जनहित याचिका पर सुनवाई की।
कार्यकर्ताओं की ओर से पेश सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर
Senior Advocate Vrinda Grover
ने अदालत से चटनपल्ली में कथित मुठभेड़ में शामिल 10 कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया।उन्होंने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014)’ में निर्धारित कानून के अनुसार और न्यायमूर्ति वी.एस. सिरपुरकर जांच आयोग द्वारा अनुशंसित कानून के अनुसार ऐसा करना आवश्यक है। उन्होंने तर्क दिया कि मुठभेड़ चाहे कहीं भी हुई हो, एफआईआर तुरंत दर्ज की जानी चाहिए।
हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 1 मई को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जस्टिस सिरपुरकर आयोग की 28 जनवरी 2022 की रिपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करे।वृंदा ग्रोवर ने मंगलवार को दलील दी कि सबसे पहले पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाकर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और मुकदमा चलाया जाना चाहिए। पीठ ने सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी।
Next Story