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Hyderabad हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कालेश्वरम परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) न्यायमूर्ति पीसी घोष की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर जाँच नहीं करेगा।
यह निर्णय पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) और विधायक हरीश राव द्वारा कालेश्वरम आयोग की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका के बाद आया है। कार्यवाही के दौरान, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने महत्वपूर्ण दलीलें पेश कीं और कहा कि आयोग की रिपोर्ट के बावजूद कालेश्वरम मामले में सीबीआई की जाँच जारी रहेगी। अदालत को बताया गया कि जाँच राष्ट्रीय डेटा सुरक्षा एजेंसी (एनडीएसए) की रिपोर्ट पर आधारित होगी।
महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि केसीआर और हरीश राव द्वारा दायर अंतरिम याचिकाएँ वैध नहीं हैं और उन्होंने कालेश्वरम परियोजना की जाँच सीबीआई को सौंपने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई 7 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है और स्पष्ट रूप से कहा है कि इस तिथि तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने संकेत दिया कि वह अदालत की छुट्टियों के बाद पूरी दलीलों पर विचार करेगी।
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