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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने रंगारेड्डी जिले के कडथल में कथित हत्या के मामले में आरोपी का मित्र होने के आधार पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति जे. श्रीदेवी वल्लेपुदासु शेखर द्वारा दायर एक आपराधिक याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। अभियोजन पक्ष का कहना था कि मुख्य आरोपी और मृतक भाजपा से संबंधित थे। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मृतक कांग्रेस में शामिल हो गया था, जिसके बाद वह कथित तौर पर मुख्य आरोपी के खिलाफ टिप्पणी करता था और गोविंदपल्ली गांव के समूह में मुख्य आरोपी द्वारा पोस्ट किए गए संदेशों को हटा देता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्य आरोपी ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर मृतक का कथित तौर पर अपहरण कर लिया और उसे अपने द्वारा किराए पर लिए गए विला में बंधक बनाकर चाकू घोंपकर हत्या कर दी।
याचिकाकर्ता के वकील कदीरे अजीत रेड्डी ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता का कथित अपराधों से कोई लेना-देना नहीं था, वह केवल मुख्य आरोपी का मित्र था, फिर भी उसे 7 जून को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता का नाम शिकायत में नहीं था और उसके खिलाफ कोई विशेष प्रत्यक्ष कृत्य नहीं बताया गया था। सरकारी वकील की बात सुनने के बाद जज ने कहा कि यह स्पष्ट है कि मृतक और मुख्य आरोपी दोनों अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़े थे और मुख्य आरोपी का दोस्त होने के कारण याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया गया। याचिका स्वीकार करते हुए जज ने कहा, ‘चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई विशेष प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया गया है, इसलिए अदालत का मानना है कि यह जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला है।’ जज ने कुछ शर्तें रखीं, जिनमें अन्य बातों के अलावा धारा 437(3) सीआरपीसी में निर्धारित शर्तों का पालन करना शामिल है।
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Harrison
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