
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने बुधवार को एक आपराधिक अपील को मंज़ूरी दी और गाडे इन्नैया उर्फ गाडे इन्ना रेड्डी को ज़मानत दे दी। उन पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज किया था।
जस्टिस के. लक्ष्मण और जस्टिस के. सुजाना की बेंच ने नामपल्ली स्पेशल कोर्ट के 24 मार्च के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें इन्नैया की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी गई थी।
हाई कोर्ट ने पाया कि स्पेशल कोर्ट के सामने पेश की गई सामग्री प्रथम दृष्टया UAPA की धारा 38 और 39 के तहत अपराध साबित करने के लिए अपर्याप्त थी। आरोप किसी विचारधारा के प्रचार या समर्थन से संबंधित लग रहे थे, लेकिन इस चरण में आतंकवादी गतिविधियों को करने या उनका समर्थन करने के इरादे का संकेत देने वाली कोई पर्याप्त सामग्री नहीं थी।





