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HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण के उद्देश्य से पिछड़े वर्गों (बीसी) की गणना तीन महीने के भीतर पूरी करे। यह निर्देश तब आया जब महाधिवक्ता ए सुदर्शन रेड्डी ने मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे श्रीनिवास राव की पीठ को सूचित किया कि तेलंगाना में पिछड़े वर्गों की गणना, जैसा कि विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था,
निर्धारित समय सीमा के भीतर की जाएगी। गवली मामले में सर्वोच्च न्यायालय the supreme court in the case के फैसले में स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया की रूपरेखा दी गई है, जो राज्य में बहस का विषय रहा है। यहां यह याद रखना चाहिए कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर 2023 में कामारेड्डी घोषणापत्र जारी करते हुए जाति जनगणना कराने के बाद पिछड़े वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण देने का आश्वासन दिया था। पीठ ने प्रतिवादियों को आदेश की तिथि से तीन महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को लागू करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए मामले पर तीन याचिकाओं की सुनवाई स्थगित कर दी।
ये रिट याचिकाएँ 2019 में राज्य बीसी कल्याण संघ के अध्यक्ष जजुला श्रीनिवास गौड़, तेलंगाना बीसी कल्याण संघ के अध्यक्ष येरा सत्यनारायण और राजनेता दासोजू श्रवण कुमार द्वारा दायर की गई थीं, जिसमें बीसी गणना पूरी होने तक जीएचएमसी सहित जेडपीटीसी, एमपीटीसी और स्थानीय निकायों के चुनावों पर रोक लगाने की माँग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुरोध किया था कि प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने तक चुनाव आयोग को चुनाव अधिसूचना जारी करने से रोक दिया जाए। येरा सत्यनारायण की ओर से नागुला श्रीनिवास यादव ने दलीलें पेश कीं।
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Triveni
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