
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को उन प्रतिवादियों (respondents) को अपने जवाब (counter-affidavits) दाखिल करने के लिए आखिरी तीन हफ़्ते का समय दिया, जिन पर सत्ताधारी कांग्रेस में शामिल होने का आरोप है। ये 10 BRS विधायक हैं जिनकी सदस्यता रद्द करने की याचिकाओं पर स्पीकर के फ़ैसले को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख तक सदस्यता रद्द करने के मूल आदेश पेश करने का भी निर्देश दिया।
इन याचिकाओं में विधायकों के ख़िलाफ़ सदस्यता रद्द करने की अर्जियों को खारिज करने वाले स्पीकर के आदेश को चुनौती दी गई है। इन विधायकों पर आरोप है कि BRS के टिकट पर चुने जाने के बाद उन्होंने अपना दल बदल लिया।
चीफ़ जस्टिस अपारेश कुमार सिंह और जस्टिस जीएम मोहिउद्दीन की बेंच ने स्पीकर और उन विधायकों को तीन हफ़्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।





