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जनता से रिश्ता वेबडेस्क।
तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के सुरेंद्र ने सोमवार को टीआरएस विधायकों के अवैध शिकार मामले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत भाजपा महासचिव बीएल संतोष को जारी एसआईटी नोटिस पर रोक को 13 दिसंबर तक बढ़ा दिया।
न्यायमूर्ति सुरेंद्र ने एसआईटी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 41ए के तहत केरल के कोच्चि निवासी जग्गू कोटिलिल उर्फ जग्गू स्वामी और शिकार मामले में एक संदिग्ध को 13 दिसंबर तक जारी नोटिस पर भी रोक लगा दी।
अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एसआईटी द्वारा जारी लुक आउट नोटिस पर भी रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सुरेंद्र ने कहा कि वह 13 दिसंबर को दोनों मामलों की सुनवाई करेंगे। जग्गू स्वामी और संतोष का प्रतिनिधित्व क्रमशः वरिष्ठ वकील पट्टाभि वी और देसाई प्रकाश रेड्डी ने किया।
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