
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को भाजपा सांसद एटाला राजेंद्र को 2021 में हुए उपचुनाव के दौरान हुज़ूराबाद में आयोजित एक रैली से संबंधित एक मामले में निचली अदालत में पेश होने से छूट दे दी, जिसमें कथित तौर पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया था।
अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी कर जवाबी हलफ़नामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 4 अगस्त को निर्धारित है।
एक सरकारी अधिकारी खाजा बशीरुद्दीन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि राजेंद्र ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए एक राजनीतिक रैली आयोजित की थी। इस शिकायत के बाद, पुलिस ने राजेंद्र के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की।
राजेंद्र ने प्राथमिकी को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर इसे रद्द करने की मांग की। न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण ने याचिका पर सुनवाई की, जिस दौरान राजेंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता जी संजीव रेड्डी ने तर्क दिया कि प्राथमिकी बुनियादी तथ्यों की पुष्टि किए बिना दर्ज की गई थी।





