
Telangana: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने करीमनगर के प्रथम श्रेणी विशेष मोबाइल न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित एक मामले में राज्य मंत्री (गृह) बंदी संजय कुमार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी है।
यह मामला 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनावों के दौरान कथित एमसीसी उल्लंघन और आईपीसी की धारा 153, 188 और 171एफ के तहत आरोपों से संबंधित है। करीमनगर के तहसीलदार वी रमेश द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, भाजपा सांसद ने 30 नवंबर, 2023 को 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान एक प्रेस वार्ता की और मुख्यमंत्री और अन्य दलों के खिलाफ भड़काऊ बयान और टिप्पणियां कीं।
उसी दिन एक प्राथमिकी दर्ज की गई और बाद में आरोप पत्र दायर किया गया। अपनी याचिका में, संजय ने आरोपों को अस्पष्ट, निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया। उनके वकील ने तर्क दिया कि शिकायत उद्धृत आईपीसी धाराओं के तहत कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है।





