तेलंगाना

HC ने GVK पावर के 24 करोड़ रुपये के टैक्स मामले को खारिज किया।

Subhi
16 Jun 2026 11:51 AM IST
HC ने GVK पावर के 24 करोड़ रुपये के टैक्स मामले को खारिज किया।
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हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने GVK गौतमी पावर लिमिटेड की उस रिट याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें ब्याज सहित 24.28 करोड़ रुपये के मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) की वापसी की मांग की गई थी। साथ ही, कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बिजली कंपनियों को निर्देश दिया कि वे दिवालियापन की कार्यवाही के दौरान जनता के पैसे की सुरक्षा न कर पाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जांच करें।

जस्टिस नागेश भीमपाका ने कहा कि यह याचिका, जिसमें पहले के आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (APERC) के आदेश को लागू करने की मांग की गई थी, असल में आदेश को लागू कराने की कार्यवाही (execution proceedings) जैसी थी और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

GVK गौतमी पावर ने APERC के 2013 के उस आदेश का हवाला दिया था जिसमें वित्त वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए चुकाए गए MAT की वापसी का निर्देश दिया गया था। इस आदेश को अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (APTEL) ने सही ठहराया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिजली कंपनियों की अपील खारिज किए जाने के बाद यह आदेश अंतिम हो गया था।

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