
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने सऊदी अरब में फंसे एक युवक की वापसी पक्की करने के लिए कदम उठाया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य के अधिकारियों को एक हफ़्ते के अंदर उसे ढूंढने और वापस लाने के लिए की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। कोर्ट अरविंद की मां की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसे कथित तौर पर नौकरी का लालच देकर एक दूर के रेगिस्तानी इलाके में छोड़ दिया गया था।
जस्टिस बी विजयसेन रेड्डी ने जगतियाल ज़िले के भट्टू बुटम राजापल्ले गांव के दसारी राजावा की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को वापस लाने की मांग की थी। याचिका के अनुसार, अरविंद एक रिक्रूटमेंट एजेंट के नौकरी का वादा करने के बाद सऊदी अरब गया था, लेकिन बाद में उसे मुश्किल हालात में एक दूर के रेगिस्तानी इलाके में छोड़ दिया गया।
याचिका में कहा गया है कि उसे बिना सही खाना, पीने का पानी, रहने की जगह या मेडिकल मदद के छोड़ दिया गया है और वह उस जगह को छोड़कर या भारत वापस नहीं आ सकता है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि उसका मोबाइल सिम कार्ड छीन लिया गया था, जिससे उसके पास अपने परिवार से बात करने का कोई ज़रिया नहीं बचा।





