तेलंगाना

Telangana: तेलंगाना हाईकोर्ट ने भूमि सुधार अधिनियम के उल्लंघन पर जवाब मांगा

Subhi
5 July 2025 8:53 AM IST
Telangana: तेलंगाना हाईकोर्ट ने भूमि सुधार अधिनियम के उल्लंघन पर जवाब मांगा
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Telangana: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने तेलंगाना भूमि सुधार (कृषि जोत की अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1973 को लागू करने में कथित विफलता के संबंध में शीर्ष अधिकारियों से जवाब मांगा है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अगुवाई वाली पीठ ने मुख्य सचिव, राजस्व प्रमुख सचिव, भूमि प्रशासन के मुख्य आयुक्त और विधि सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया।

मेडक जिले के कांचरी ब्रह्मम के एक पत्र के बाद अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रभावशाली व्यक्ति और कॉर्पोरेट निकाय अवैध रूप से अनुमेय सीमा से अधिक कृषि भूमि पर कब्जा कर रहे हैं।

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