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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आदेश जारी करने के बावजूद अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए नगर निगम अधिकारियों की आलोचना की है।
न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सवाल किया कि नागरिकों के न्यायालय में जाने तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। मामला महाराजगंज, थोटागुडा, हैदराबाद में एक अनधिकृत इमारत से संबंधित है। याचिकाकर्ता जी श्रीनिवास ने कहा कि संरचना के खिलाफ आदेश पारित किए गए थे, लेकिन कोई विध्वंस या जब्ती नहीं की गई।
जीएचएमसी के वकील ने विवरण प्रदान करने के लिए और समय मांगा, और मामले को 11 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। न्यायमूर्ति रेड्डी ने सुझाव दिया कि खरीदारों को रोकने और अनधिकृत निर्माण को हतोत्साहित करने के लिए अवैध इमारतों पर होर्डिंग लगाए जाएं।
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