तेलंगाना

तेलंगाना HC ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर फैसला 22 अप्रैल तक टाला

Harrison
8 April 2026 9:22 PM IST
तेलंगाना HC ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर फैसला 22 अप्रैल तक टाला
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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने बुधवार को कालेश्वरम इरीगेशन प्रोजेक्ट से जुड़ी याचिकाओं पर अपना निर्णय 22 अप्रैल तक स्थगित कर दिया। कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया और संबंधित पक्षों से सभी जरूरी दस्तावेज़ और रिपोर्टें प्रस्तुत करने को कहा।
सूत्रों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने प्रोजेक्ट से जुड़े पर्यावरणीय, जल आपूर्ति और किसानों के हितों से संबंधित मुद्दों को कोर्ट के समक्ष रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना के कुछ हिस्सों में अनियमितता और पर्यावरण मानकों का उल्लंघन हो रहा है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इससे किसानों और स्थानीय निवासियों की जिंदगी पर गंभीर असर पड़ सकता है।
तेलंगाना राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट राज्य की कृषि और जल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है और सभी मानकों का पालन किया जा रहा है। सरकार ने कोर्ट को यह आश्वासन भी दिया कि प्रोजेक्ट से संबंधित सभी पर्यावरणीय और तकनीकी रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जाएंगी।
हाई कोर्ट ने कहा कि परियोजना के महत्व और उससे जुड़े सामाजिक-आर्थिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत और निष्पक्ष निर्णय लेना आवश्यक है। कोर्ट ने सभी पक्षों को निर्देश दिए कि वे 22 अप्रैल तक सभी संबंधित दस्तावेज़ और साक्ष्य प्रस्तुत करें, ताकि अंतिम निर्णय पूरी तरह तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित हो।
विशेषज्ञों का कहना है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना की सिंचाई व्यवस्था और कृषि उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इस परियोजना के निर्णय पर किसानों, स्थानीय निवासियों और राज्य सरकार की योजना कार्यान्वयन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। कोर्ट के स्थगन से परियोजना की कुछ गतिविधियों में फिलहाल देरी हो सकती है, लेकिन यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से लिया गया है।
प्रोजेक्ट के समर्थकों का कहना है कि यह राज्य के
जल प्रबंधन
और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं, आलोचकों का तर्क है कि पर्यावरणीय और स्थानीय समुदायों के हितों को पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट ने इस संतुलन को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय स्थगित किया।
अदालत ने यह भी कहा कि परियोजना की समीक्षा में सभी संबंधित विभागों की रिपोर्ट और विशेषज्ञ राय को ध्यान में रखा जाएगा। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसी भी संभावित हानि या पर्यावरणीय प्रभाव को गंभीरता से देखें और इसका विस्तृत मूल्यांकन प्रस्तुत करें।
इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने कहा कि वे कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे और प्रोजेक्ट की प्रगति के साथ-साथ सभी पर्यावरण और सामाजिक मानकों को सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों और स्थानीय निवासियों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
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