तेलंगाना

Telangana हाई कोर्ट ने सरकारी डायलिसिस सेंटर्स पर PIL बंद की

Subhi
9 Jun 2026 11:04 AM IST
Telangana हाई कोर्ट ने सरकारी डायलिसिस सेंटर्स पर PIL बंद की
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तेलंगाना हाई कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर पर एक PIL बंद कर दी। कोर्ट ने मरीज़ों की सुरक्षा और इलाज की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार के उठाए गए कदमों पर खुशी जताई।

चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जीएम मोहिउद्दीन की बेंच को एडिशनल एडवोकेट जनरल तेरा रजनीकांत रेड्डी ने बताया कि सरकार ने सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर को नया रूप दिया है। उन्होंने कहा कि करीब 11 लाख डायलिसिस प्रोसीजर किए गए हैं और इलाज आरोग्यश्री के तहत कवर किया गया है।

यह PIL वकील रापोलू भास्कर के एक लेटर से निकली थी, जिसे सुओ मोटो पिटीशन माना गया। इसमें सरकारी अस्पतालों में PPP मॉडल के तहत चलाए जा रहे 102 डायलिसिस सेंटर में कथित कमियों की जांच की मांग की गई थी।

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