तेलंगाना

Telangana हाई कोर्ट ने सेक्स वर्क के मामलों में ग्राहक की जवाबदेही स्पष्ट की

Subhi
12 Jun 2026 11:11 AM IST
Telangana हाई कोर्ट ने सेक्स वर्क के मामलों में ग्राहक की जवाबदेही स्पष्ट की
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हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी सेक्स वर्कर की सर्विस लेने वाले ग्राहक पर सिर्फ़ इस आधार पर मानव तस्करी का केस नहीं चलाया जा सकता। हालांकि, कोर्ट ने साफ़ किया कि अगर ग्राहक को पता था या उसे यह मानने का कारण था कि सेक्स वर्कर तस्करी की शिकार है, तो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 370A(2) के तहत केस चलाया जा सकता है।

यह फ़ैसला जस्टिस के. लक्ष्मण और जस्टिस बी.आर. मधुसूदन राव की बेंच ने सुनाया। वे तस्करी से जुड़े प्रावधानों के तहत अपने ख़िलाफ़ दर्ज मामलों को चुनौती देने वाले आरोपियों की 120 से ज़्यादा आपराधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे।

याचिकाकर्ताओं में छात्र, व्यापारी और प्राइवेट कर्मचारी शामिल थे, जिन्हें हैदराबाद समेत पूरे तेलंगाना में दर्ज वेश्यावृत्ति से जुड़े कई मामलों में आरोपी बनाया गया था। उनका तर्क था कि वे सिर्फ़ ग्राहक थे और न तो उन्होंने मानव तस्करी में हिस्सा लिया था और न ही यौन शोषण में शामिल थे।

बेंच ने कहा कि किसी ग्राहक को सिर्फ़ इसलिए IPC की धारा 370 के तहत तस्कर नहीं माना जा सकता क्योंकि उसने सेक्स वर्कर की सर्विस ली थी। हालांकि, अगर सेक्स वर्कर तस्करी की शिकार थी और ग्राहक को इस बात की जानकारी थी या उसे ऐसा मानने का कारण था, तो IPC की धारा 370A(2) के तहत केस चलाना सही होगा।

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