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चुनावी हलफनामे में वनमा वेंकटेश्वर राव द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत की गई
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कोठागुडेम से बीआरएस विधायक वनमा वेंकटेश्वर राव के चुनाव को अमान्य कर दिया है और चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे जलागम वेंकटराव को विधायक घोषित कर दिया है. उच्च न्यायालय ने जलागम वेंकटराव द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर आदेश जारी किया, जिन्होंने 2018 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चुनावी हलफनामे में वनमा वेंकटेश्वर राव द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत की गई थी।
याचिका पर जांच कर रहे हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है. उच्च न्यायालय ने 2018 के चुनाव में निकटतम उम्मीदवार जलागम वेंकटराव को निर्वाचित विधायक घोषित किया। चुनाव को अवैध घोषित करने के अलावा, हाईकोर्ट ने गलत हलफनामा दाखिल करने के लिए वनमा वेंकटेश्वर राव पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
चुनाव के बाद, वनमा वेंकटेश्वर राव ने कांग्रेस छोड़ दी और बीआरएस में शामिल हो गए।
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Ritisha Jaiswal
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