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Hyderabad.हैदराबाद: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रात 11 बजे के बाद राज्य भर के सिनेमाघरों या मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। बाल मनोवैज्ञानिकों सहित सभी संबंधित पक्षों से परामर्श के बाद, न्यायालय ने सिफारिश की कि राज्य सरकार 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सुबह 11 बजे से पहले और रात 11 बजे के बाद सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में प्रवेश के नियमन पर निर्णय ले और सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दे।
सोमवार, 27 जनवरी को मूवी टिकटों की कीमत में वृद्धि और विशेष शो की अनुमति से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी की पीठ ने ये टिप्पणियां कीं। न्यायालय ने कहा कि बच्चों को आधी रात या सुबह के शुरुआती घंटों में बाहर जाकर फिल्म देखने देने से उनके शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। न्यायाधीश बच्चों के देर रात तक स्क्रीन देखने के प्रभावों के बारे में भी चिंतित थे। याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायाधीश को सूचित किया कि अगर बच्चे विषम घंटों में फिल्में देखेंगे तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया। अगली सुनवाई 22 फरवरी को तय की गई है।
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Payal
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