तेलंगाना

Telangana HC ने राज्य सरकार से सेक्स ट्रैफिकिंग से बचाए गए लोगों के लिए SOP बनाने को कहा

Tulsi Rao
11 Feb 2026 12:23 PM IST
Telangana HC ने राज्य सरकार से सेक्स ट्रैफिकिंग से बचाए गए लोगों के लिए SOP बनाने को कहा
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HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सेक्स ट्रैफिकिंग के शिकार लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाने और 24 फरवरी तक एक एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य को ड्राफ्ट SOP में बदलाव का प्रस्ताव देने की भी इजाजत दी।

जस्टिस पी सैम कोशी और नरसिंह राव नंदीकोंडा की बेंच प्रज्वला नाम के एक NGO की रिट पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी, जो एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग के फील्ड में काम करता है। पिटीशन में रेस्क्यू किए गए पीड़ितों की कस्टडी और प्रोटेक्शन होम में रखने के लिए एक जैसी गाइडलाइंस की मांग की गई थी।

NGO ने कोर्ट से यह भी रिक्वेस्ट की कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ट्रैफिकर्स या ऑर्गनाइजर्स को गलती से पीड़ित न समझा जाए। उसने तर्क दिया कि ऐसे लोगों को सर्वाइवर्स के लिए बने प्रोटेक्शन होम में नहीं रखा जाना चाहिए।

प्रज्वला के वकील दीपक मिश्रा ने एक ड्राफ्ट SOP पेश किया जिसमें उन इंडिकेटर्स की डिटेल दी गई थी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को असली पीड़ितों और अपराधियों में फर्क करने में मदद करेंगे।

सीनियर वकील एल रविचंदर ने चेतावनी दी कि पीड़ितों को ट्रैफिकर्स से साफ तौर पर अलग न करने से रिहैबिलिटेशन की कोशिशें कमज़ोर पड़ जाएंगी, क्योंकि अपराधियों की मौजूदगी से सर्वाइवर्स को और ज़्यादा ट्रॉमा हो सकता है और प्रोटेक्टिव होम्स में रहने वाले दूसरे लोगों पर असर पड़ सकता है।

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