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अस्पतालों के पास मीट की बिक्री पर पॉलिसी बनाने को कहा
Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस बी विजयसेन रेड्डी ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह लोगों की भावनाओं, सफाई, ट्रैफिक और कानून-व्यवस्था की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मंदिरों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और अस्पतालों के 100 मीटर के अंदर मीट और नॉन-वेज खाने की चीजों की बिक्री को रेगुलेट करने के लिए एक पूरी पॉलिसी बनाए।
बिपिन रामदास की फाइल की गई एक रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस रेड्डी ने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से चार हफ्ते के अंदर साफ गाइडलाइन तैयार करने को कहा। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि प्रस्तावित पॉलिसी में सेंसिटिव इलाकों में मीट बेचने वाले आउटलेट खोलने की इजाजत देने से पहले लोकल पुलिस स्टेशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत शामिल हो सकती है।
पिटीशनर ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस के अधिकारियों द्वारा उसके बिजनेस में रुकावट डालने की शिकायत करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसके वकील ने कहा कि पिटीशनर के रेस्टोरेंट के वर्कर को पुलिस ने इस आरोप पर जबरदस्ती हिरासत में लिया कि रेस्टोरेंट बिना इजाजत के चलाया जा रहा था। यह तर्क दिया गया कि एक ही इलाके में कई रेस्टोरेंट चल रहे थे और पिटीशनर को भेदभावपूर्ण तरीके से निशाना बनाया जा रहा था। याचिका का विरोध करते हुए, होम डिपार्टमेंट के सरकारी वकील ने कहा कि पिटीशनर का नॉन-वेजिटेरियन किचन एक हनुमान मंदिर के 100 मीटर के अंदर है, जिससे धार्मिक सेंसिटिविटी और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पैदा हो सकते हैं। आगे यह भी कहा गया कि GHMC ने इलाके में ट्रैफिक की चिंताओं का हवाला देते हुए रेगुलर लाइसेंस देने के खिलाफ सिफारिश की थी। GHMC की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि पिटीशनर एक टेम्पररी लाइसेंस के आधार पर जगह चला रहा था और एक नॉन-वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चला रहा था।
इन दलीलों पर विचार करने के बाद, जस्टिस रेड्डी ने राज्य को मंदिरों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल के पास नॉन-वेजिटेरियन खाने की बिक्री पर एक जैसी गाइडलाइन बनाने का निर्देश दिया। जब तक ऐसी गाइडलाइन फाइनल नहीं हो जातीं, कोर्ट ने आदेश दिया कि पिटीशनर नॉन-वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं चलाएगा।
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