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Telangana हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय को निर्देश दिया कि वह विपक्षी भारत राष्ट्र समिति की याचिका पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय ले, जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है।
दलबदलुओं की अयोग्यता की मांग करने वाली बीआरएस और भाजपा नेताओं की याचिकाओं पर आदेश सुनाते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि अध्यक्ष चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने में विफल रहते हैं, तो वह मामले की सुनवाई के लिए स्वतः संज्ञान लेगा।
बीआरएस नेता पी. कौशिक रेड्डी और विवेकानंद गौड़ ने विधायकों दानम नागेंद्र, कदियम श्रीहरि और टी. वेंकट राव को दलबदल के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। भाजपा विधायक महेश्वर रेड्डी ने भी नागेंद्र को अयोग्य घोषित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने तर्क दिया कि विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार अयोग्यता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। बीआरएस ने पिछले महीने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले 10 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए अपने कानूनी प्रयासों को तेज कर दिया था। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने टी. हरीश राव और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में कानूनी विशेषज्ञों से मुलाकात की थी। यह मुलाकात पार्टी के दलबदलू विधायकों को अयोग्य ठहराने के प्रयासों के तहत हुई थी। कानूनी विशेषज्ञों ने बीआरएस प्रतिनिधिमंडल को बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही मणिपुर के दलबदल से संबंधित मामले सहित विभिन्न मामलों में स्पष्ट निर्णय दे चुका है।
उन्होंने कहा कि अतीत के विपरीत, स्पीकर दलबदलू विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लंबित नहीं रख सकते। रामा राव ने कहा कि पार्टी इसी तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आलोक में और कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों द्वारा दी गई सलाह के अनुसार अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि अयोग्यता के मुद्दे पर एक महीने के भीतर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के माध्यम से फैसला किया जाएगा। इस साल मार्च से अब तक बीआरएस के 10 विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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