तेलंगाना

तेलंगाना : HC ने शर्त के साथ हनमकोंडा में नड्डा की जनसभा की दी अनुमति

Shiddhant Shriwas
26 Aug 2022 1:29 PM GMT
तेलंगाना : HC ने शर्त के साथ हनमकोंडा में नड्डा की जनसभा की दी अनुमति
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HC ने शर्त के साथ हनमकोंडा में नड्डा

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भाजपा को अपनी जनसभा आयोजित करने की अनुमति दे दी, जिसे शनिवार को हनमकोंडा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा द्वारा संबोधित किया जाना है।यह बैठक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के तीसरे चरण की समाप्ति के उपलक्ष्य में हो रही है.

हनमकोंडा आर्ट्स कॉलेज द्वारा पुलिस से अनुमति नहीं मिलने का हवाला देते हुए बैठक की अनुमति रद्द करने के बाद भाजपा ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने जनसभा को सशर्त मंजूरी दी। इसने भाजपा नेताओं से एक लिखित शपथ पत्र देने को कहा कि वे कोई भड़काऊ भाषण नहीं देंगे।
इससे पहले, पुलिस ने घोषणा की कि 31 अगस्त तक वारंगल पुलिस आयुक्तालय की सीमा के तहत सार्वजनिक सभाओं और रैलियों की अनुमति नहीं है। वारंगल के पुलिस आयुक्त तरुण जोशी ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक सभाओं और रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।पुलिस आयुक्त ने कहा कि प्रतिबंध के आदेश 26 अगस्त से 31 अगस्त तक लागू रहेंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस के आदेश के बाद हनमकोंडा कला महाविद्यालय के प्राचार्य ने भाजपा की जनसभा के लिए पूर्व में दी गई अनुमति को वापस ले लिया।
बाद में भाजपा नेताओं ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने सशर्त अनुमति दे दी।
संजय ने शुक्रवार को जंगांव जिले में अपनी पदयात्रा फिर से शुरू की, उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने एक पुलिस आदेश को निलंबित कर दिया, जिसमें भाजपा नेता को पदयात्रा रोकने का निर्देश दिया गया था क्योंकि शांति भंग होने की आशंका थी।


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