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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार जुकांति ने बुधवार को एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट की खिंचाई की क्योंकि वह मंदिर की ज़मीन से जुड़े ज़रूरी रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पेश करने में नाकाम रहा, जबकि इस मामले पर कई सालों से केस चल रहा था।
कोर्ट ने शमीरपेट मंडल के देवरयामजाल गांव के अलग-अलग सर्वे नंबरों की ज़मीनों से जुड़ी रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए, तेलंगाना एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर को अगली सुनवाई की तारीख पर 1925-26 से इस साल 26 नवंबर तक मंदिर की ज़मीनों के पूरे ओरिजिनल रिकॉर्ड के साथ खुद कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया।
पिटीशनर्स ने कहा कि एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट द्वारा रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को जारी 25 सितंबर, 2014 के एक मेमो में उनकी ज़मीनों को शामिल करना गैर-कानूनी, गैर-संवैधानिक और उनके अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि मेमो को उनकी ज़मीनों से जुड़े मामले में रद्द कर दिया जाए, क्योंकि यह एंडोमेंट्स एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ है। उन्होंने सब-रजिस्ट्रार के उस एक्शन को भी चुनौती दी जिसमें उनकी ज़मीन से जुड़े सेल डीड को रजिस्टर करने और रिलीज़ करने से मना कर दिया गया था। उनका आरोप था कि ऑफिसर ने सिर्फ़ विवादित मेमो के आधार पर काम किया।
जज ने साफ़ किया कि रिकॉर्ड में सभी OA, OA में पास किए गए ऑर्डर और ज़मीन के पूरे दायरे से जुड़ा सारा मटीरियल शामिल होना चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर नाराज़गी जताई कि एक जानकार सिंगल जज का पिछला ऑर्डर, जो खास तौर पर डिपार्टमेंट के सामने फाइल किए गए OA से जुड़ा था, किसी भी पार्टी ने कभी उसके ध्यान में नहीं लाया। जज ने इस चूक को “दुर्भाग्यपूर्ण” बताया और इस बात पर ज़ोर दिया कि जब इतने ज़रूरी मामलों पर फ़ैसला हो रहा हो, तो पूरी जानकारी देना ज़रूरी है। बेंच ने यह भी चेतावनी दी कि अगर अगली तारीख पर पूरा रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, तो कोर्ट को आगे एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रजिस्ट्री को आदेश का पालन पक्का करने के लिए स्पेशल मैसेंजर से कमिश्नर को बताने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को तय की गई है।
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