तेलंगाना
Telangana HC ने श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल की रिट याचिका स्वीकार की
Ratna Netam
25 July 2025 2:29 PM IST

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Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के. सारथ ने गुरुवार को श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, कोटि के प्रबंधन द्वारा दायर एक रिट याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें उप-शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी एक बंद करने के नोटिस को चुनौती दी गई थी। इस वर्ष जून में जारी इस नोटिस में निजी शिक्षण संस्थान को तत्काल प्रभाव से अपना संचालन बंद करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह कार्रवाई मनमाना, अवैध और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, जिसमें किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार शामिल है।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अधिकारियों ने बिना किसी उचित प्रक्रिया या वैध औचित्य के कार्य किया, जिसके परिणामस्वरूप संस्थान, उसके कर्मचारियों और शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए पहले से नामांकित सैकड़ों छात्रों के लिए गंभीर परिणाम होंगे। याचिकाकर्ता ने बंद करने के नोटिस को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की और अधिकारियों को स्कूल को चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए संचालन जारी रखने के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। प्रतिवादियों की ओर से पेश सरकारी वकील ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा। जवाब दाखिल होने के बाद मामले की आगे सुनवाई होगी।
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