
HYDERABAD हैदराबाद: राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए अपनी कल्याणकारी योजनाओं के तहत, दो विकलांग व्यक्तियों के बीच शादी के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है।
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की हालिया घोषणा के बाद, विकलांग व्यक्तियों के विभाग की सचिव अनीता रामचंद्रन ने इस फैसले को लागू करने के लिए औपचारिक आदेश जारी किए।
आदेशों के अनुसार, संशोधित प्रोत्साहन राशि उन योग्य जोड़ों पर लागू होगी जो मौजूदा योजना के तहत तय मानदंडों को पूरा करते हैं। विकलांगता की स्थिति और शादी के रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद यह राशि विभागीय दिशानिर्देशों के अनुसार जारी की जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि नवविवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता देने और उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शादी प्रोत्साहन राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस कदम का मकसद विकलांग जोड़ों के लिए सामाजिक सुरक्षा में सुधार करना और शादीशुदा ज़िंदगी के शुरुआती दौर से जुड़े खर्चों को पूरा करना है।
अधिकारियों ने कहा कि इस योजना का मकसद सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना और शादी करने वाले विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देना है।





