तेलंगाना

तेलंगाना को तकनीकी कॉलेजों में सीटों पर निर्णय लेने का अधिकार

Subhi
10 May 2025 6:57 AM IST
तेलंगाना को तकनीकी कॉलेजों में सीटों पर निर्णय लेने का अधिकार
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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पुष्टि की कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों की वृद्धि पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए सीट आवंटन के संबंध में दो सदस्यीय पीठ द्वारा जारी पिछले आदेशों को जारी रखने की मांग की गई थी, न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने स्पष्ट किया कि अदालतें शैक्षिक नीति के मामलों में अपीलीय निकाय के रूप में कार्य नहीं कर सकती हैं, जब तक कि प्रक्रियागत चूक या कानूनी उल्लंघन का स्पष्ट सबूत न हो।

कई इंजीनियरिंग कॉलेजों ने कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसे लोकप्रिय पाठ्यक्रमों सहित बी.टेक और बी.ई. कार्यक्रमों में अतिरिक्त सीटों को मंजूरी देने से सरकार के इनकार को चुनौती दी थी।

उन्होंने कुछ कार्यक्रमों को मर्ज करने के सरकार के कदम का भी विरोध किया और अन्य को अस्वीकार करते हुए चुनिंदा गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों को अनुमति देने में भेदभाव का आरोप लगाया। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि प्रक्रियागत चूक या कानूनी उल्लंघन का कोई स्पष्ट सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है, अदालत ने निजी कॉलेजों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया।

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