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हैदराबाद: राज्य सरकार ने एक विसंगति को ठीक करते हुए, जो पात्र व्यक्तियों को उनके अधिकार से वंचित कर रही थी, दो विकलांग व्यक्तियों के बीच विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के आदेश जारी किए। मंगलवार तक, यह योजना केवल उन मामलों में लागू थी जब विकलांग व्यक्ति ने बिना विकलांग व्यक्ति से विवाह किया हो।
महिला, बाल और विकलांग कल्याण विभाग की सचिव अनीता रामचंद्रन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दुल्हन के नाम पर 1 लाख रुपये का नकद लाभ दिया जाएगा। गौरतलब है कि 2018 में तत्कालीन सरकार ने प्रोत्साहन राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया था।
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