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Hyderabad हैदराबाद। गोदावरी नदी के पानी में तेलंगाना के सही हिस्से पर किसी भी समझौते से इनकार करते हुए, राज्य सरकार आंध्र प्रदेश द्वारा पोलावरम प्रोजेक्ट के विस्तार का विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मजबूत दलीलें पेश करने की तैयारी कर रही है। रविवार को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तावित पोलावरम-नल्लामाला सागर प्रोजेक्ट को रोकने के लिए सीनियर कानूनी विशेषज्ञों के साथ बातचीत की। राज्य सरकार ने हाल ही में इस प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सरकार द्वारा दायर रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री मुंबई में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी से मिले। उन्होंने कानूनी विशेषज्ञों को राज्य की ओर से मजबूत और असरदार दलीलें पेश करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी सभी जरूरी दस्तावेज और सबूत तैयार रखने के लिए अलर्ट किया गया है। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अनिवार्य कानूनी मंजूरी लिए बिना पोलावरम को बानाकाचरला या नल्लामाला सागर से जोड़ने के लिए किए जा रहे विस्तार कार्यों को रोकने की मांग की है।
याचिका में कई कानूनी और प्रक्रियात्मक चिंताओं का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी को इन कामों को तुरंत रोकने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पोलावरम प्रोजेक्ट को मूल रूप से मंजूर डिजाइन के अनुसार ही लागू किया जाना चाहिए और किसी भी विस्तार कार्य को करना कानूनी रूप से सही नहीं है।
याचिका में तेलंगाना की आपत्तियों को ध्यान में रखे बिना केंद्र सरकार द्वारा नल्लामाला सागर प्रोजेक्ट की प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट की जांच करने पर भी आपत्ति जताई गई है। राज्य ने इस संबंध में केंद्रीय जल आयोग, जल शक्ति मंत्रालय और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड को स्पष्ट निर्देश देने की मांग की है। इसमें आगे बताया गया है कि आंध्र प्रदेश सरकार केंद्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर रही है और इन कामों को तुरंत रोकने की मांग की गई है। याचिका में पर्यावरण मंजूरी देने से इनकार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तावित विस्तार परियोजनाओं के लिए केंद्र द्वारा कोई वित्तीय सहायता न दी जाए।
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