Hyderabad हैदराबाद: राज्य में मेडिकल पीजी काउंसलिंग में स्थानीय उम्मीदवारों को आरक्षण देने के लिए सरकार कानूनी राय ले रही है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार एक और जीओ या अध्यादेश जारी कर सकती है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर आगे बढ़ने के तरीके पर विशेषज्ञों से कानूनी राय ले रही है ताकि स्थानीय छात्रों को पीजी सीटों की काउंसलिंग में न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार शीर्ष अदालत में प्रतिकूल निर्णय की स्थिति में अन्य योजनाएं तैयार कर रही है। सूत्रों ने कहा कि अधिकारी कानूनी टीम से बातचीत कर रास्ता निकालने में व्यस्त हैं।
उच्च न्यायालय ने हाल ही में जीओ को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि केवल स्थानीय कोटे के तहत तेलंगाना में मेडिकल कोर्स की पढ़ाई करने वालों को ही पीजी मेडिकल प्रवेश में स्थानीय उम्मीदवार माना जाएगा, न कि गैर-स्थानीय कोटे के तहत तेलंगाना में पढ़ाई करने वालों को।
तेलंगाना स्थानीय पीजी छात्र संघ के तहत छात्रों ने सरकार के फैसले के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हालांकि, सरकार का मानना है कि सरकारी आदेश 148 और 149 तेलंगाना के छात्रों को लाभ पहुंचा रहे हैं और उनके अवसरों में बाधा नहीं डाल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि कुछ लोग फैसले की गलत व्याख्या कर रहे हैं और ऐसा पेश कर रहे हैं जैसे आदेश तेलंगाना के छात्रों को लाभ पहुंचा रहे हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार दूसरे राज्यों से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को पीजी काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति देगी।