तेलंगाना

तेलंगाना : सरकारी अधिकारी को रिश्वतखोरी के आरोप में दो साल की सजा

Shiddhant Shriwas
21 July 2022 1:57 PM GMT
तेलंगाना : सरकारी अधिकारी को रिश्वतखोरी के आरोप में दो साल की सजा
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हैदराबाद: एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को एक सरकारी अधिकारी को एक इंजीनियर से कथित तौर पर रिश्वत मांगने के आरोप में दो साल की जेल की सजा सुनाई।

मामला अगस्त 2013 का है, जब एक पूर्व पंचायत सचिव जी वज्र लिंगम नाम के अधिकारी ने एक निर्माण योजना में सुधार करने के लिए इंजीनियर से 40,000 रुपये मांगे थे। घटना रंगा रेड्डी जिले के बचुपल्ली इलाके की है।

लिंगम पर 248(2), 7 और 13 सहित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाया गया था। दो साल के कठोर कारावास के अलावा, आरोपी को तीन महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

अदालत ने प्रत्येक सजा में लिंगम को 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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