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Hyderabad हैदराबाद: न्यायालय की कड़ी टिप्पणियों Strict observations of the court और अभिभावकों तथा छात्रों के विरोध के कारण आखिरकार राज्य सरकार को सरकारी कल्याण और आवासीय विद्यालयों में खाद्य विषाक्तता की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी करने पड़े। सरकार ने गुरुवार को राज्य स्तरीय टास्क फोर्स समिति और संस्थान स्तर पर खाद्य सुरक्षा समितियों का गठन किया। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, जो अनिवार्य हैं, खाद्य सुरक्षा समितियों को पके हुए भोजन की तस्वीरें लेनी होंगी और उन्हें नियमित रूप से नामित अधिकारियों को भेजना होगा। नोडल विभाग द्वारा ऐप विकसित किए जाने तक उन्हें इसका रिकॉर्ड भी रखना होगा ताकि तस्वीरें वास्तविक समय में अपलोड की जा सकें।
छात्रों को परोसे जाने से पहले उन्हें भोजन का स्वाद भी लेना होगा। मुख्य सचिव शांति कुमारी ने सभी संस्थानों को जारी एक परिपत्र में कहा कि समितियों के लिए हर भोजन पकाने से पहले स्टोर रूम और रसोई का निरीक्षण करना और परिसर में प्रावधानों की गुणवत्ता और सर्वोत्तम स्वच्छता सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है। जिला कलेक्टरों को सभी संस्थानों के लिए मंडल, संभाग और जिला स्तरीय समितियों की नियुक्ति करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी संस्थानों में परोसा जाने वाला भोजन सुरक्षित, स्वच्छ और अच्छी तरह से पोषित हो।
टास्क फोर्स कमेटी Task Force Committee में तीन सदस्य होंगे - आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, संबंधित संस्थान के विभागाध्यक्ष - अतिरिक्त निदेशक तथा समाज कल्याण/आदिवासी कल्याण/बीसी कल्याण के जिला स्तरीय अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी। टास्क फोर्स कमेटी को यह भी कहा गया है कि वह किसी भी संस्थान द्वारा खाद्य सुरक्षा से संबंधित किसी भी मामले की सूचना मिलने पर उसका दौरा कर उसकी जांच करे, कारणों की पहचान करे तथा ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और एजेंसियों के खिलाफ जिम्मेदारी तय करे तथा आगे की कार्रवाई के लिए सरकार को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
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Triveni
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